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शिक्षक भर्ती घोटाला : 50 से ज्यादा और संदिग्ध आए सामने, अधेड़ की भी कर ली भर्ती

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शिक्षक भर्ती घोटाला : 50 से ज्यादा और संदिग्ध आए सामने, अधेड़ की भी कर ली भर्ती

एनडीटीवी इंडिया' में वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार जी ने जब मध्यप्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं पर प्रश्न उठाया

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रवीश कुमार जी एक अकेले ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो विभिन्न राज्यों की भर्ती परीक्षाओं पर प्रश्न उठाते रहते हैं और छात्र हितों की बात अपने चैनल एनडीटीवी और अपने फेसबुक पेज और ट्विटर के माध्यम से रखते रहते हैं रवीश कुमार जी हमेशा स्टूडेंट के लिए तत्पर रहते हैं वह स्टूडेंट की समस्या अपने फेसबुक पर और अपने पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुनते रहते हैं और और उनके लिए हमेशा आगे आते हैं। अभी उन्होंने अपनी फेसबुक पेज के माध्यम से मध्यप्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तबसे कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए 225 दिन हो गए हो गए हैं तब से लेकर आज तक ना तो कोई भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है और Peb के शेड्यूल में जो भर्ती परीक्षाएं थी उनका भी कुछ अता-पता नहीं है।

इस महीने के अंत तक आ सकता है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट

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इस महीने के आखिरी में घोषित हो सकता है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट क्योंकि Peb अभी तक आपत्तियों का निराकरण नहीं कर पाया है जिसके कारण रिजल्ट लेट हो गया है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 475000 लोगों ने दी थी इस महीने के अंत तक रिजल्ट के आने की पूरी पूरी संभावना है

स्कूल खाली है अतिथि शिक्षक नहीं है कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है

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स्कूल खाली पड़े हैं अतिथि शिक्षक नहीं है तो कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया स्कूलों का इसलिए औपचारिकता के लिए होगी तिमाही परीक्षा

शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित ना होने से अधर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा ।

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शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित ना होने से अधर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा ।

नियम परीक्षण के बाद होगी संविदा वर्ग तीन की परीक्षा

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नियम परीक्षण के बाद होगी संविदा वर्ग तीन की परीक्षा  स्कूल शिक्षा विभाग ने Peb को भेजें परीक्षा के नियम

पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का आरक्षण अवैध: सुप्रीम कोर्ट | RESERVATION IN ELIGIBILITY TEST

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पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का आरक्षण अवैध: सुप्रीम कोर्ट | RESERVATION IN ELIGIBILITY TEST नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2019 आरक्षण विवाद पर प्रस्तुत हुई याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी प्रकार की प्रवेश या पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। यह असंवैधानिक है। इसी के साथ पीठ ने आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा प्रवेश के समय ही आएगा। पीठ ने कहा, ‘प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से गलत धारणा है। यह (सीटीईटी) सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है। आरक्षण का सवाल तो प्रवेश के समय उठेगा।' याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडे और अन्य के वकील ने जब सात जुलाई को होने वाली सीटीईटी परीक्षा की अधिसूचना का जिक्र किया तो पीठ ने कहा, ‘परीक्षा की अधिसूचना अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को भी किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नही...