पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का आरक्षण अवैध: सुप्रीम कोर्ट | RESERVATION IN ELIGIBILITY TEST
पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का आरक्षण अवैध: सुप्रीम कोर्ट | RESERVATION IN ELIGIBILITY TEST नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2019 आरक्षण विवाद पर प्रस्तुत हुई याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी प्रकार की प्रवेश या पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। यह असंवैधानिक है। इसी के साथ पीठ ने आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा प्रवेश के समय ही आएगा। पीठ ने कहा, ‘प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से गलत धारणा है। यह (सीटीईटी) सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है। आरक्षण का सवाल तो प्रवेश के समय उठेगा।' याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडे और अन्य के वकील ने जब सात जुलाई को होने वाली सीटीईटी परीक्षा की अधिसूचना का जिक्र किया तो पीठ ने कहा, ‘परीक्षा की अधिसूचना अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को भी किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नही...